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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार : आवेदन प्रक्रिया, लाभ, पात्रता और पूरी जानकारी

Mukhyamantri Udyami Yojana बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को स्वरोजगार (Self Employment) के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार  

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है? 

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार नए उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना को मुख्य रूप से चार वर्गों में बांटा गया है: 

  1. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 
  2. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना 
  3. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) उद्यमी योजना 
  4. मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग (EBC) उद्यमी योजना 

योजना का उद्देश्य 

  • मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य लक्ष्य है: 
  • बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना  
  • स्वरोजगार को बढ़ावा देना  
  • राज्य में उद्योग और व्यवसाय को विकसित करना  



पात्रता (Eligibility) 

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को: 
  • बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए  
  • आयु: 18 से 50 वर्ष  
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता: 12वीं पास / ITI / Diploma  
  • स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की इच्छा 

योजना की मुख्य विशेषताएं 

  • कुल सहायता: ₹10,000,000 (10 लाख रुपये)। 
  • अनुदान (Subsidy): 50% यानी 5 लाख रुपये माफ होंगे। 
  • ऋण (Loan): शेष 5 लाख रुपये बिना ब्याज (महिलाओं के लिए) या मात्र 1% ब्याज (पुरुषों के लिए) पर। 
  • चयन प्रक्रिया: लॉटरी सिस्टम (रैंडम चयन) के माध्यम से। 

आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं: 

  • स्थायी निवास: आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। 
  • शिक्षा: आवेदक कम से कम 12वीं (Inter), ITI, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा पास होना चाहिए। 
  • आयु: आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 
  • फर्म का प्रकार: योजना का लाभ लेने के लिए प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। 

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required) 

एक सफल आवेदन के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में होने चाहिए: 

  • आधार कार्ड 
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate) 
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) 
  • मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट (DOB और योग्यता के लिए) 
  • पैन कार्ड (PAN Card) 
  • हाल की पासपोर्ट साइज फोटो 
  • बैंक स्टेटमेंट या कैंसिल चेक 
  • हस्ताक्षर (Signature) का नमूना 



ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Application Process) 

  1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल udyami.bihar.gov.in पर जाएं। 
  2. ‘पंजीकरण’ बटन पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। 
  3. OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें। 
  4. लॉगिन करने के बाद अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक विवरण भरें। 
  5. अपने बिजनेस प्रोजेक्ट का चयन करें (जैसे: सिलाई यूनिट, बेकरी, फर्नीचर मेकिंग आदि)। 
  6. सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म को Final Submit करें। 

 चयन और भुगतान की प्रक्रिया 

फॉर्म भरने के बाद विभाग द्वारा आवेदनों की स्क्रूटनी की जाती है। इसके बाद कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के जरिए लाभार्थियों का चयन होता है। चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर तीन किस्तों में राशि सीधे उनके करंट अकाउंट (Current Account) में ट्रांसफर की जाती है। 

 Important Links  

Apply Online  : Click Here 

Official Website : Click Here

Yojna Details :  Click Here 

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